नई दिल्ली। खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए कहा है कि शादी को लेकर खाप पंचायतों के फरमान गैरकानूनी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस मसले पर कानून नहीं ले आती, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में शक्ति वाहिनी नाम के हृत्रह्र ने खाप पंचायतों के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग रोकने के मामलों पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश दे।सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे। इस बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे।
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